इंदौर ११ फरवरी ।प्रदेश में 15 फरवरी से लागू होने वाले आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोक सेवकों की संपत्ति जब्त करने के कानून के अमल के लिए इंदौर, में विशेष अदालत स्थापित की जायेगी होंगी। इस कानून के दायरे में पंच से लेकर मुख्यमंत्री तक और भृत्य से लेकर मुख्य सचिव सभी लोक सेवक आएंगे।
आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोक सेवकों की संपत्ति जब्त करने जैसे सख्त प्रावधान वाला विशेष न्यायालय विधेयक पारित होने के करीब एक साल बाद कानून का रूप ले पा रहा है। केंद्र सरकार के समक्ष विधेयक अनुमति के लिए लंबित रहा।
दस फरवरी को राष्ट्रपति से विधेयक को मंजूरी मिल गई और अब 15 फरवरी से इसे लागू किया जाना है। किसी कानून को अनुमति मिलने के बाद पांच दिन के भीतर ही लागू किए जाने का संभवत: यह पहला मामला होगा। इंदौर के अतिरिक्त भोपाल जबलपुर और ग्वालियर में भी ये अदालते शुरू होंगी ।
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