इंदौर 10 फरवरी ।एक व तीन मार्च से शुरू होने वाली माध्यमिक शिक्षा मंडल की बारहवीं व दसवीं की परीक्षा में नकल करने वाले
परीक्षार्थियों को तीन साल की कैद या पांच हजार रुपए का जुर्माना हो सकता
है।अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाए जाने
पर दोषी व्यक्ति को सरकारी सेवा में नहीं लिया जाएगा।
मंडल द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक बोर्ड परीक्षाओं में यदि कोई
परीक्षार्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करता है, या कोई व्यक्ति इसमें उसकी
सहायता करता है तथा परीक्षार्थियों द्वारा धमकी देना या हथियार ले जाने पर
भी तीन साल की सजा का प्रावधान है।
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