इंदौर ७ अप्रैल । देश में बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के मकसद से केंद्र सरकार भी मौजूदा
कानून में बदलाव की तैयारी कर रही है। केंद्रीय कैबिनेट ने मोटर व्हीकल
एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत ट्रैफिक नियम तोडऩे वालों को
पहले के मुकाबले पांच गुना ज्यादा तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके तहत
रेड सिग्नल तोडऩे पर पहली बार पांच सौ रुपए और इसके बाद एक हजार से पंद्रह
सौ रुपए हर गलती पर देने पड़ सकते हैं। इसके अलावा ओवर स्पीडिंग, शराब
पीकर वाहन चलाना, मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने जैसी धाराओं में भी
संशोधन किया जा रहा है जो इस प्रकार है:-
अपराध मौजूदा प्रस्तावित चालान चालान
बगैर हेलमेट 50 /रूपए 300 /रूपए
तीन सवारी 50 /रूपए 300 /रूपए
बिना नंबर 50 /रूपए 300 /रूपए
मोबाइल पर बात करना 50/रूपए 300 /रूपए
ओवर स्पीडिंग 600/रूपए 1000 /रूपए
बिना लाइसेंस 750/रूपए 1000 /रूपए
नाबालिग द्वारा
तीन सवारी 50 /रूपए 300 /रूपए
बिना नंबर 50 /रूपए 300 /रूपए
मोबाइल पर बात करना 50/रूपए 300 /रूपए
ओवर स्पीडिंग 600/रूपए 1000 /रूपए
बिना लाइसेंस 750/रूपए 1000 /रूपए
नाबालिग द्वारा
वाहन चलाना 750 /रूपए 1000 /रूपए
No comments:
Post a Comment