इंदौर 10 मई । जिला प्राशासन ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत तीन दूध और एक मसाला व्यापारी पर एक लाख ३० हजार रूपये अर्थदण्ड किया ।
अपर जिला दण्डाधिकारी श्री नारायण पाटीदार ने दूध व्यापारी रमेशचन्द्र पिता रामरतन सेंडो, उम्र५५ वर्ष (प्रोपराईटर) मे.सेडो डेरी, २६२७ सिल्वर आक्स कालोनी, अन्नपूर्णा रोड इंदौर फर्म से लिया गया मावे का नमूना की खाद्य विश्लेषक, भोपाल की जांच रिपोर्ट अनुसार मावा अवमानक पाये जाने से रूपये ५० हजार रूपये की शास्ति अ धिरोपित की । इसी तरह मोतीलाल पिता देवाकिशनजी जोशी, दूध व्यवसायी १०४, बाणगंगा मेनरोड इंदौर गाय का दूध का नमूना राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला ईदगाह हिल्स भोपाल के जांच में अवमानक घोषित होने से रूपये २५ हजार , दूध व्यवसायी गौरीशंकर पुरोहित, निवासी बीएम१९ सुखलिया,इंदौर दूध व्यवसायी से गायभैंस का मिश्रित दूध का नमूना अवमानक स्तर का पाया जाने से रूपये २५हजार दंड किया गया ।
इसी प्रकार मसाला व्यवसायी मनीष पिता गजेन्द्र वर्मा, फर्म मनीष कुल ग्राइडिंग, ४९ गोकुलगंज इंदौर से मिर्च का नमूना अवमानक पाया गया । ३० हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित की गयी है ।
इसी प्रकार मसाला व्यवसायी मनीष पिता गजेन्द्र वर्मा, फर्म मनीष कुल ग्राइडिंग, ४९ गोकुलगंज इंदौर से मिर्च का नमूना अवमानक पाया गया । ३० हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित की गयी है ।
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