इन्दौर 22 मई । विधायक रमेद्गा मेंदोला एवं
अभिनेत्री कैटरीना कैफ के जाली विवाह प्रमाणपत्र के मामले में माननीय बारहवें अपर सत्र न्यायाधीश इंदौर
श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा दोषी पाते हुये आरोपी आनंद पुरोहित एवं संतोष को धारा 466/34 भादवि में तीन-तीन वर्ष के कठोर
कारावास एवं दो-दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री एण्केण्
स्वर्णकार ने बताया कि घटना का संक्षिप्त विवरणके अनुसार 19.11.2009 को
फरियदी विवेक उपाध्याय निवासी धनवंतरी नगर इंदौर ने एक लेखी आवेदन पत्र नगर
पालिका निगम इंदौर को पेश किया कि 9.11.2009 को नगर निगम द्वारा विधायक रमेद्गा मेंदोला एवं
कैटरीना कैफ के विवाह प्रमाण पत्र का जारी होना बताया गया एवं साथ ही
राहुल गांधी का विवाह प्रमाण पत्र जारी होने की सूचना प्राप्त हुई है उक्त
प्रमाण पत्र नगर निगम विवाह पंजीयन विभागद्वारा जारी नही किया गये है
प्रमाण पत्रों ने नगर निगम की सील व साईन की हुबहु नकल कर जाली प्रमाण पत्र
कतिपय व्यक्तियों द्वारा दुर्भावना व छवि धूमिल करने के प्रयास के तहत
किया गया है। दस्तावेजों के साथ हेरफेर कर संज्ञेय अपराध किया। और देखे http://www.localindore.com/
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