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महू के निनामा हत्याकांड चार को आजीवन कारावास


इंदौर 11जनवरी इंदौर के उपनगर  महू   के कांग्रेस नेता प्यारसिंह निनामा और उनके बेटे के बहुचर्चित हत्याकांड में  आज यहाँ की एक अदालत ने चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश एसके रघुवंशी ने इस  दोहरे हत्याकांड में  फैसला देते हुए जिन लोगों को दोषी करार कर  दंडित किया, उनमें मानसिंह, पप्पू, जादू सिंह और विनोद विश्वकर्मा शामिल हैं।
अभियोजन पक्ष के सरकारी वकील विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि करीब साढे़ आठ साल पुराने मामले में अदालत ने छह लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। इनमें लोकेश शर्मा नाम का शख्स शामिल है, जो वर्ष 2007 के अजमेर दरगाह विस्फोट प्रकरण के आरोपियों में से एक है।
उन्होंने बताया कि आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले निनामा और उनके पुत्र दिनेश के हत्याकांड के आरोपियों में पूर्व संघ प्रचारक सुनील जोशी शामिल था। जोशी की दिसंबर 2007 में गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। श्रीवास्तव ने बताया कि दोहरे हत्याकांड में दो आरोपी अब तक फरार हैं।उन्होंने बताया कि नजदीकी कस्बे महू के पास निनामा के घर पर 17 और 18 अगस्त 2003 की दरमियानी रात बंदूकों और धारदार हथियारों से हमला किया गया था। इस हमले में कांग्रेस नेता और उनके पुत्र की मौत हो गयी थी, जबकि उनकी पत्नी बुरी तरह घायल हो गयी थी।

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