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१६ अप्रैल से नहीं लगेंगा स्कूल

 इंदौर १५ अप्रैल ।इंदौर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में कक्षा पहली से १०वीं तक की कक्षाओं का संचालन १६ अप्रैल से  आगामी  आदेश तक पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। भीषण गर्मी के चलते छात्रछात्राओ  के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने तथा ग्रीष्मजन्य बीमारियों के फैलने की  आशंका के मद्देनजर यह कार्यवाही की गयी है । यह प्रतिबंध जिले के समस्त निजी एवं शासकीय शालाओ में समान रूप से लागू होगा । 
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राघवेन्द्र सिंह ने  आज इस  आशय के प्रतिबंधात्मक  आदेश जारी करते हुये कहा है कि प्रतिबंधित अवधि में किसी भी स्कूल में शैक्षणिक कार्य नहीं किया जाएगा और  न ही कक्षाओ  का संचालन किया जायेगा।यह  आदेश भी जिले की सभी निजी एवं शासकीय शालाओ पर समान रूप से लागू होगा। जिला दंडाधिकारी ने प्रतिबंधित  अवधि में किसी भी स्कूल में प्रतिबंध समय के पश्चात शैक्षणिक कार्य एवं कक्षाओ का संचालन कतई न करने के आदेश दिये हैं।  इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्घ भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १८८ के  अतर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।

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