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अब वरिष्ठ आरक्षक को मिला जाँच और विवेचना का अधिकार

 इंदौर 19 अप्रैल । प्रदेश के  करीब दस हजार वरिष्ठ आरक्षक को  मंगलवार १७ अप्रैल २०१२ को जारी आदेश से किसी भी प्रकरण की विवेचना का अधिकार मिल गया है । 
 राज्य सरकार ने पुलिस के वरिष्ठ आरक्षकों को किसी भी प्रकरण की विवेचना का अधिकार दे दिया अभी तक उन्हें जाँच और विवेचना का अधिकार नहीं था। राज्य शासन ने विधि विभाग ने नई व्यवस्था के निर्देश पुलिस विभाग को दिए थे।
अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक राज्य शासन की विधि एवं विधायी विभाग ने १४ अक्टूबर २००४ को दंड प्रक्रिया संहित १९७३ की धारा १५७ के तहत मध्यप्रदेश पुलिस को आदेश दिया था कि ऐसे सभी वरिष्ठ आरक्षकों को पुलिस अधिकारी के रूप में घोषित किया जाए, जो हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। इसके बाद भी यह मामला काफी समय से तकनीकी कारणवश पुलिस महकमे में लंबित था,  इस मामले को गंभीरता से लेते हुए १७ अप्रैल २०१२ को इस संबंध में सभी एडीजी, आईजी और पुलिस कप्तानों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए। । उल्लेखनीय है कि प्रदेश में करीब दस हजार ऐसे वरिष्ठ आरक्षक हैं, जिन्हें प्रकरणों की विवेचना करने का अधिकार मिला है। इस समय प्रदेश में ३४ हजार २८२ आरक्षक हैं।

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