इंदौर २ अप्रैल । प्रदेश में अब अदालत के सामने ही फरयादी और आरोपी के बयान धारा १६४ के तहत दर्ज कराए जायेंगे ताकी बार बार बयान बदलने के कारण अदालत को फैसला करने में देरी ना हो ।
पुलिस मुख्यालय ने इस आशय के निर्देश जारी जारी करते हुए सभी पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि जिसके खिलाफ शिकायत की गई है उनके और शिकायत करने वाले के धारा 164 के तहत अदालत में बयान दर्ज कराएं जाएं। इससे उनके बाद में बयान से मुकरने की संभावना नहीं रह जाएगी। बार-बार यह शिकायत मिलती है कि अदालत में आरोपी और फरियादी बयान से पलट जाते हैं। पहले शिकायत करते हैं और बाद में मिलकर बयान बदल लेते हैं। पुलिस के आला अफसरों को यह शिकायत भी मिली है कि विभाग का मैदानी अमला भी बयान बदलने के लिए कभी आरोपी और कभी फरियादी को प्रताडि़त करता है। इस कारण भी वे बयान से पलट जाते हैं। इसलिए विभाग ने इस पर अंकुश लगाने का निर्णय लिया है। लिहाजा इस आशय के निर्देश जारी किए गए हैं कि गंभीर मामलों की जो शिकायतें मिली हैं, उनमें आरोपी और फरियादी दोनों के अदालत में बयान दर्ज कराना सुनिश्चित करें।
पुलिस मुख्यालय ने इस आशय के निर्देश जारी जारी करते हुए सभी पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि जिसके खिलाफ शिकायत की गई है उनके और शिकायत करने वाले के धारा 164 के तहत अदालत में बयान दर्ज कराएं जाएं। इससे उनके बाद में बयान से मुकरने की संभावना नहीं रह जाएगी। बार-बार यह शिकायत मिलती है कि अदालत में आरोपी और फरियादी बयान से पलट जाते हैं। पहले शिकायत करते हैं और बाद में मिलकर बयान बदल लेते हैं। पुलिस के आला अफसरों को यह शिकायत भी मिली है कि विभाग का मैदानी अमला भी बयान बदलने के लिए कभी आरोपी और कभी फरियादी को प्रताडि़त करता है। इस कारण भी वे बयान से पलट जाते हैं। इसलिए विभाग ने इस पर अंकुश लगाने का निर्णय लिया है। लिहाजा इस आशय के निर्देश जारी किए गए हैं कि गंभीर मामलों की जो शिकायतें मिली हैं, उनमें आरोपी और फरियादी दोनों के अदालत में बयान दर्ज कराना सुनिश्चित करें।
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