इंदौर २ अप्रैल ।मध्य प्रदेश की व्यावसायिक
राजधानी इंदौर में ३१ मई तक धारा 144 प्रभावी रहेगी।अभी पूर्व से जारी इस दंडत्माक धारा की अवधी ३१ मार्च को ही समाप्त हुई है ।
एडीएम आलोक सिंह के अनुसार शहरी इलाके में आगामी दो महीने तक धारा 144 लागू रहेगी।एएसपी सांई मनोहर ने एडीएम को पत्र लिखकर शहर की कानून व्यवस्था की जानकारी देते हुए निवेदन किया था कि शहरी इलाके में धारा 144 लागू रखी जाए। एडीएम श्री सिंह ने एएसपी के पत्र के आधार पर निर्देश जारी किए।
एडीएम आलोक सिंह के अनुसार शहरी इलाके में आगामी दो महीने तक धारा 144 लागू रहेगी।एएसपी सांई मनोहर ने एडीएम को पत्र लिखकर शहर की कानून व्यवस्था की जानकारी देते हुए निवेदन किया था कि शहरी इलाके में धारा 144 लागू रखी जाए। एडीएम श्री सिंह ने एएसपी के पत्र के आधार पर निर्देश जारी किए।
No comments:
Post a Comment