इंदौर २१ फरवरी।मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल और उसकी उत्तरवर्ती कम्पनियों में कार्यरत कर्मियों और सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन के भुगतान तथा इससे संबंधित अ न्य मुद्दों को टैरिफ रेग्युलेशंस से पृथक कर नया रेग्युलेशन बनाया जायेगा।
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने यह महत्वपूर्ण निर्णय गत दिनों लिया। नियामक आ योग ने सचिव को निर्देश दिये कि उचित रेग्युलेशन तैयार कर प्रस्तुत किया जाये।
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी पूर्व क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्च्िम क्षेत्र, पॉवर जनरेटिंग तथा मध्यप्रदेश पॉवर ट्रेडिंग कम्पनी की और से संयुक्त रूप से कर्मियों की पेंशन व्यवस्था के लिये एक याचिका आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई थी
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