
इंदौर 21 फरवरी। इंदोर के बहुचर्चित 100 करोड के सुगनीदेवी जमीन घोटाले में लोकायुक्त को विधायक रमेश मेंदौला के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति शासन से नही मिलने के कारण अदालत में प्रकरण नही पेश किया जा सका । लोकायुक्त ने इस मामले में ओर समय की मॉंग की ।
इंदौर में आज विशेष न्यायधीश के समक्ष लोकायुक्त द्वारा प्रस्तुत इस जवाब के बाद फरियादी सुरेश सेठ ने एक निजी परिवाद दायर कर पूर्व के फैसलो का हवाला दे कर कहा कि ऐसे मामले मे यदि चार बार के आग्रह के बाद अनुमति नही मिले तो उसे लोकसेवक के खिलाफ शासन की स्वीकृति माना जाएगा । अदालत ने इस पर 5 मार्च को सुनवाई तय की है ।
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