इंदौर 29फरवरी। मध्यप्रदेश उच्च न्यायलय की इंदौर खण्डपीठ ने आज समझौता एक्सप्रेस बम ब्लास्ट मामले में एन आई ए द्वारा देपालपुर से गिरफ्तार कमल चौहान की पत्नी द्वारा प्रकरण को इस आदेश के साथ समाप्त कर दिया कि वे पंचकुला स्थित कोर्ट में कमल चौहान की अवैधानिक गिरफ्तारी का मामला प्रस्तुत करे ।
न्यायधीश के के लाहौटी और पी के जायसवाल की अदालत में आज एन आई ए की ओर से डीएसपी देवेन्द्रसिह ने बताया कि कमल चौहान पंचकुला अदालत के निर्देष पर उनकी हिरासत में है । इसके बाद यह निर्देष दिया गया ।
न्यायधीश के के लाहौटी और पी के जायसवाल की अदालत में आज एन आई ए की ओर से डीएसपी देवेन्द्रसिह ने बताया कि कमल चौहान पंचकुला अदालत के निर्देष पर उनकी हिरासत में है । इसके बाद यह निर्देष दिया गया ।
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