इंदौर ३फरवरी । देवी
अहिल्या विश्वविद्यालय में एक नए आदेश के तहत अब किसी भी विभागाध्यक्ष को तभी छुट्टी मिलेगी जब वे छुट्टी का आवेदन १५ दिन पूर्व दे कर स्वीकृत करा लेंगे।
रजिस्ट्रार द्वारा जारी इस आदेश के बाद विभाग के 33 विभागाध्यक्षों की नींद उडी हुई है । हालांकि रजिस्ट्रार डॉ. आर.डी.मूसलगावकर का कहना है कि यह सामान्य प्रक्रिया के तहत दिया गया आदेश है।रजिस्ट्रार ने विभागाध्यक्षों को भेजे आदेश में कहा कि अब वे मीडिया से बात न करें। उन्हें कोई बयान न दें। अगर कुछ गलत छपा तो इसका खंडन किया जाएगा।
रजिस्ट्रार द्वारा जारी इस आदेश के बाद विभाग के 33 विभागाध्यक्षों की नींद उडी हुई है । हालांकि रजिस्ट्रार डॉ. आर.डी.मूसलगावकर का कहना है कि यह सामान्य प्रक्रिया के तहत दिया गया आदेश है।रजिस्ट्रार ने विभागाध्यक्षों को भेजे आदेश में कहा कि अब वे मीडिया से बात न करें। उन्हें कोई बयान न दें। अगर कुछ गलत छपा तो इसका खंडन किया जाएगा।
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