इंदौर ३ फरवरी
। इंदौर की विशेष अदालत ने आज उज्जैन के कांग्रेस सांसद प्रेमचंद 'गुड्डू' समेत दो
आरोपियों को इंदौर की बख्तावरराम नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था में जमीन घोटाले के मामले में
आज 25..25 हजार
रुपये की जमानत और इतनी ही राशि के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया।
विशेष न्यायाधीश गौरीशंकर दुबे की अदालत में आज सांसद गुड्डू और दिलीप बौरासी पेश हुए।आर्थिक अपराध जांच ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) के विशेष लोक अभियोजक अश्लेष शर्मा शर्मा के अनुसार मामला में 28 फरवरी की तारीख तय की गयी है।
विशेष न्यायाधीश गौरीशंकर दुबे की अदालत में आज सांसद गुड्डू और दिलीप बौरासी पेश हुए।आर्थिक अपराध जांच ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) के विशेष लोक अभियोजक अश्लेष शर्मा शर्मा के अनुसार मामला में 28 फरवरी की तारीख तय की गयी है।
गुड्डू ने आरोप लगाया कि जमीन घोटाले के मामले में
ईओडब्ल्यू ने उनके खिलाफ अदालत में मुकदमा चलाने से पहले लोकसभा अध्यक्ष
मीरा कुमार को न तो कोई जानकारी दी, न ही उनसे जरूरी मंजूरी लेना मुनासिब
समझा।
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