इंदौर 4फरवरी । इंदौर के ट्रेजर आईलेण्ड की अनियमितता के मामले में फंसे नगर निगम के भवन अधिकारी राकेश शर्मा के खिलाफ आज ई ओ डब्ल्यू ने विशेष अदालत में चालान पेश कर दिया गया।
इस मामले में अभियोजन पेश करने के लिए ई ओ डब्ल्यू ने शासन से अनुमति मॉंगी थी ।
सूत्रों के अनुसार ई ओ डब्ल्यू ने ट्रेजर आईलेण्ड के निर्माण में अनियमितता, रहवासी जमीन का गृहनिर्माण का नाम ले कर जमीन का यूज बदलने से 225 लाख की आय की क्षति का मामला बनता है । इस मामले में 30 जून 2011 को गृहनिर्माण मंडल के पूर्व अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश शेखर,आईए एस यू के समाल,डीपी तिवारी के अलावा बिल्डर मनीष कलानी के खिलाफचालान पेश किया गया था।सभी जमानत पर रिहा है।
इस मामले में अभियोजन पेश करने के लिए ई ओ डब्ल्यू ने शासन से अनुमति मॉंगी थी ।
सूत्रों के अनुसार ई ओ डब्ल्यू ने ट्रेजर आईलेण्ड के निर्माण में अनियमितता, रहवासी जमीन का गृहनिर्माण का नाम ले कर जमीन का यूज बदलने से 225 लाख की आय की क्षति का मामला बनता है । इस मामले में 30 जून 2011 को गृहनिर्माण मंडल के पूर्व अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश शेखर,आईए एस यू के समाल,डीपी तिवारी के अलावा बिल्डर मनीष कलानी के खिलाफचालान पेश किया गया था।सभी जमानत पर रिहा है।
No comments:
Post a Comment