इंदौर 28 मार्च।ट्रेनों में सफर करते यात्रियों के बीमार होने पर अब रेलवे पुलिस (जीआरपी) तत्काल अगले स्टेशन पर डॉक्टर लेकर बीमार यात्री के पास हाजिर होगी।डॉक्टर लेकर न पहुंचने की पहली गलती पर थानेदारों को एक हजार, सहायक उपनिरीक्षकों को ८०० और जवानों पर ५०० रुपए दंड होगा। दूसरी बार न पहुंचने पर उनके खिलाफ विभागीय जांच होगी।
रेल्वे के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक बजट के बाद इस नई योजना को लाया जा रहा है।ट्रेन में सफर करते समय अगर कोई यात्री बीमार हो जाता है तो उसे केवल एक फोन करना होगा ।इसके बाद अगले स्टेशन पर जीआरपी जवान डाक्टर के साथ मौजूद रहेगा।
सूत्रों के मुताबिक ट्रेन से फोन करने वाले व्यक्ति का कॉल सीधे मुख्यालय आएगा, जहां से संबंधित थानों को सूचना मिलेगी। मुफ्त फोन सुविधा के दुरुपयोग की आशंका में इसे सशुल्क रखा गया है।
डॉक्टर लेकर न पहुंचने की पहली गलती पर थानेदारों को एक हजार, सहायक उपनिरीक्षकों को ८०० और जवानों पर ५०० रुपए दंड होगा। लेकिन दूसरी बार गलती दोहराने पर उनके खिलाफ विभागीय जांच होगी।
रेल्वे के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक बजट के बाद इस नई योजना को लाया जा रहा है।ट्रेन में सफर करते समय अगर कोई यात्री बीमार हो जाता है तो उसे केवल एक फोन करना होगा ।इसके बाद अगले स्टेशन पर जीआरपी जवान डाक्टर के साथ मौजूद रहेगा।
सूत्रों के मुताबिक ट्रेन से फोन करने वाले व्यक्ति का कॉल सीधे मुख्यालय आएगा, जहां से संबंधित थानों को सूचना मिलेगी। मुफ्त फोन सुविधा के दुरुपयोग की आशंका में इसे सशुल्क रखा गया है।
डॉक्टर लेकर न पहुंचने की पहली गलती पर थानेदारों को एक हजार, सहायक उपनिरीक्षकों को ८०० और जवानों पर ५०० रुपए दंड होगा। लेकिन दूसरी बार गलती दोहराने पर उनके खिलाफ विभागीय जांच होगी।
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