इंदौर ६ फरवरी । इंदौर के एक एनजीओ स्वास्थ्य अधिकार मंच द्वारा दायर याचिका जिसमें देश के विभिन्न राज्यों में दवाओं के अवैध परीक्षण का आरोप लगाया गया है, पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केन्द्र सरकार केन्द्र, स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा परिषद से जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति आरएम लोढा और न्यायमूर्ति एचएल गोखले की पीठ ने केन्द्र, स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा परिषद से इस याचिका पर जवाब मांगा है। इस एनजीओ ने अपनी याचिका में कई बहुराष्ट्रीय फार्मा कंपनियों द्वारा किये जा रहे दवाओं के परीक्षण के नियमन के लिए विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की मांग की।
याचिकाकर्ता एनजीओ ने कहा कि देश में दवाओं के अवैध परीक्षण के कई मामले सामने आए हैं। एनजीओ ने कहा कि इस तरह के परीक्षणों पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। पीठ ने याचिकाकर्ता की दलीलें सुनकर इस मामले में नोटिस जारी किये।
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