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नहीं हुवा पहचान पत्र तो भरना पड़ेगा जुर्माना



इंदौर १४ फरवरी  । बुधवार से रेलों  के 3 एसीए 2 एसीए एसी प्रथम श्रेणीए एसी कुर्सीयान तथा एक्जिक्यूटिव श्रेणी में यात्रा करने  वाले यात्रियों को  निर्धारित किन्हीं नौ पहचान पत्रों में से किसी एक को मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा नही तो वे बिना टिकिट यात्री माने जायेगे  और उनसे  ज़ुर्माना लिया जायेगा।
 रेलवे के अनुसार यात्री को निम्नलिखित में से कम से कम एक पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उस टिकट पर यात्रा कर रहे सभी यात्रियों को बिना टिकट माना जायेगा एवं उनसे उचित ज़ुर्माना लिया जायेगा। रेल यात्रा के समय जो पहचान पत्र वैध है वे हैः.
1 निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र
 २ पासपोर्ट
 3आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड
 4 आर टी ओ द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस
 5 केन्द्रध्राज्य सरकार द्वारा जारी क्रम संख्या सहित फोटो पहचान पत्र
 6 मान्यताप्राप्त स्कूलध्कॉलेज द्वारा उनके छात्रों को प्रदान किये गये फोटो युक्त पहचान पत्र
7 राष्ट्रीयकृत बैंकों के फोटो युक्त पासबुक
 8 बैंकों द्वारा जारी लेमिनेटेड फोटो युक्त क्रेडिट कार्ड एवं
 9विशिष्ट पहचान पत्र



     

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