इंदौर। 9 मार्च शेहला मसूद हत्या कांड में शुक्रवार को विशेष सीबीआई अदालत ने भाजपा विधायक और मध्यप्रदेश राज्य पयर्टन निगम के पूर्व अध्यक्ष ध्रुव नारायण सिंह के पोलीग्राफिक टेस्ट के आदेश दिए हे। इसके अलावा शुटर इरफान को 16 मार्च तक सीबीआई रिमांड पर सोंप दिया है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आज दोपहर में शुटर इरफान को इंदौर स्थित विशेष सीबीआई अदालत में न्यायधीश के समक्ष पेश किया गया था वहा पर उसे 16 मार्च तक के रिमांड पर सीबीआई को सोंप दिया गया है।वही इस मामले में प्रांरभ से ही जांच के घेरे में रहे विधायक ध्रुवनारायण सिंह के पोलीग्राफिक टेस्ट के आदेश भी दिए है। सीबीआई अदालत ने इस मामले में पूर्व में गिरफतार जाहिदा परवेज उसकी सहेली सबा फारूकी और शाकीब डेंजर को 13 मार्च को पुन पेश करने के आदेश दिए है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आज दोपहर में शुटर इरफान को इंदौर स्थित विशेष सीबीआई अदालत में न्यायधीश के समक्ष पेश किया गया था वहा पर उसे 16 मार्च तक के रिमांड पर सीबीआई को सोंप दिया गया है।वही इस मामले में प्रांरभ से ही जांच के घेरे में रहे विधायक ध्रुवनारायण सिंह के पोलीग्राफिक टेस्ट के आदेश भी दिए है। सीबीआई अदालत ने इस मामले में पूर्व में गिरफतार जाहिदा परवेज उसकी सहेली सबा फारूकी और शाकीब डेंजर को 13 मार्च को पुन पेश करने के आदेश दिए है।
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